उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल और धार्मिक स्थल खोलने के संबंध में जानिए सभी गाइडलाइन

उत्तराखंड में होटल, रेस्टोरेंट, शापिंग मॉल और धार्मिक स्थल खोलने के संबंध में प्रदेश सरकार द्वारा 07 जून को गाइडलाइन जारी की गई है। गाइडलाइन के मुख्य बिन्दु निम्नवत है-

##प्रदेश के सभी जिलों में स्थित कंटेनमेंट जोन और देहरादून नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर प्रबंध समितियों, बोर्ड और ट्रस्ट द्वारा संचालित धार्मिक स्थलों और पूजाघर सुबह सात से शाम सात बजे तक खोले जाएंगे।

## प्रदेश के सभी जिलों में स्थित कंटेनमेंट जोन और देहरादून नगर निगम क्षेत्र को छोड़ पूरे प्रदेश में सुबह सात से शाम सात बजे तक होटल रेस्टोरेंट, होम स्टे और सेवा क्षेत्रों में काम शुरू किया जा सकेगा। यह स्पष्ट किया गया है कि होटल और होम स्टे आदि कोरोना संक्रमित शहरों और राज्यों की बुकिंग स्वीकार नहीं करेंगे। अन्य स्थानों से न्यूनतम सात दिनों तक की बुकिंग ही स्वीकार की जाएगी। होटल में ठहरने वालों को इस बात का भी शपथ पत्र देना होगा कि वह नियमों का उल्लंघन नहीं करेंगे। रेस्टोरेंट प्रबंधकों को भी अपने यहां आने-जाने वालों का ब्योरा रखना होगा।

##प्रदेश में देहरादून नगर निगम क्षेत्र को छोड़ हर जगह शापिंग मॉल सुबह सात से शाम सात बजे तक खोले जाएंगे। मॉल में प्रतिदिन केवल 50 प्रतिशत दुकानें ही खोली जाएंगी। दुकानों को खोलने की व्यवस्था मॉल प्रबंधन तय करेगा।

गाइडलाइन 1
गाइडलाइन 1
गाइडलाइन 2
गाइडलाइन 2
गाइडलाइन 3
गाइडलाइन 3

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *