डीपी सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक को हटाया

हल्द्वानी। नैनीतल हार्इ कोर्ट ने एनएच-74 के भूमि घोटाला मामले में सुनवार्इ करते हुए आरोपी डीपी सिंह की याचिका को खारिज कर दिया है। वहीं घोटाले के मुख्य आरोपी सिंह की गिरफ्तारी पर लगी रोक को भी हटा दिया गया है।जानकारी के मुताबिक, उधम सिंह नगर के अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व प्रताप साह ने 10 मार्च 2017 को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी डीपी सिंह पर आरोप लगाया है कि उन्होंने एनएच-74 के चौड़ीकरण के लिए अधिकृत कास्तकारों की कृषि भूमि को बेकार दिखाकर आठ से दस गुना अधिक मुआवजा दिया। जिसकी वजह से राजस्व विभाग को भारी क्षति हुई है।इस मामले में रुद्रपुर थाने में मुकदमा भी दर्ज हुआ था। जिसके बाद डीपी सिंह ने गिरफ्तारी से बचने के लिए हाई कोर्ट से गुहार लगार्इ थी। वहीं 13 अक्टूबर 2017 को हाई कोर्ट ने अंतिम आदेश देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। आज राज्य सरकार ने डीपी सिंह की गिरफ्तारी से रोक हटाने के लिए प्रार्थना पत्र कोर्ट में दाखिल किया था। जिसपर सुनवाई करते हुए नैनीताल कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर से रोक हटा दी है। बताया जा रहा है कि एसआइटी कभी भी डीपी सिंह को गिरफ्तार कर सकती है।

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