आधार की संवैधानिक वैधता पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट आधार कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा। याचिका में कहा गया है कि यह कानून निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है, और इसकी बायोमेट्रिक प्रणाली ठीक से काम नहीं कर रही है।
जस्टिस जे चेलमेश्वर की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरूवार को कर्नाटक निवासी मैथ्यू थॉमस की याचिका पर सुनवाई करने का फैसला किया। मैथ्यू के वकील ने कहा कि इसी तरह की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई होने वाली है। उनकी इस याचिका पर भी अविलंब सुनवाई होनी चाहिए। वहीं खंडपीठ ने इस दलील को स्वीकार कर लिया है।
आधार से संबंधित याचिकाओं पर सुनवाई का फैसला
गौरतलब है कि 30 अक्टूबर को चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने आधार से संबंधित सभी याचिकाओं पर सुनवाई के लिए संविधान पीठ गठित करने का फैसला लिया है।
सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर
बता दें कि सरकार की कल्याणकारी योजनाओं और बैंकिंग एंव मोबाइल जैसी विभिन्न सेवाओं के लिए आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में कई याचिकाएं दायर की गई हैं। हाल ही में नौ जजों की संविधान पीठ द्वारा निजात को मौलिक अधिकार करार दिया गया है और आधार को चुनौती देवे वाली कई याचिकाओं में इसे निजता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया है।

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