औली का आलीशान क्लिफ टॉप क्लब हुआ सीज

गोपेश्वर। औली की शान कहे जाने वाले क्लिफ टाप क्लब को लीज की शर्तों का उल्लंघन करने पर सीज कर दिया गया है। जिला मजिस्ट्रेट की अदालत ने औली में आलीशान होटल क्लिफ टॉप क्लब की 31 नाली भूमि की लीज निरस्त कर निर्माण के ध्वस्तीकरण किए जाने के निर्णय के बाद सीज कर दिया।
औली की बर्फीली ढलानों में बने आलीशान होटल क्लिफ टॉप क्लब को लेकर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय में मामला विचाराधीन था। इस होटल के निर्माण के लिए उपयोग में लाई गई 31 नाली भूमि 19 मार्च 1976 को इंद्र सिंह के नाम लीज पर कृषि कार्य के लिए दी गई थी। 11 अक्टूबर 1996 में इंद्र सिंह के बेटे विजय पाल और पौत्र अरूण पाल ने औली लग्गा सलूड़ डुग्रा के खसरा नंबर 18 में दर्ज इस भूमि को बिना सरकारी अनुमति के ही स्की एंड स्नो रामनगर के मालिक अतुल शर्मा को 99 वर्ष के लिए लीज में दी। साल 2010 में तत्कालीन जोशीमठ के एसडीएम ने लीज शर्तों के खिलाफ होटल निर्माण को लेकर जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेजी थी। जिलाधिकारी ने भी निरस्तीकरण की संस्तुति देकर गढ़वाल कमिश्नर को फाइल भेजी थी। कमिश्नर ने डीएम को मामले में आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए थे। 20 सितंबर को जिला मजिस्ट्रेट आशीष जोशी ने फैसले में क्लिफ टॉप क्लब की 31 नाली भूमि का पट्टा निरस्त कर होटल का ध्वस्तीकरण कर भूमि को सरकार में निहित करने के आदेश दिए। जिला मजिस्ट्रेट के निर्णय के बाद तहसील प्रशासन ने कार्रवाई की। एसडीएम योगेंद्र सिंह ने कहा कि औली में क्लिफ टॉप क्लब को सीज करने के बाद अग्रिम कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *