लझेरी व खणी में दी आरटीआई कानून की जानकारी

कमलेश वर्मा(परी)
कुल्लू 17 नवबंर। प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान (हिप्पा) शिमला व प्रदेश सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग के तत्वावधान सेे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 के प्रचार को लेकर चलाये जा रहे विशेष जन जागरूकता अभियान के दूसरे दिन मन्नत कला मंच कुल्लू के कलाकारों ने आनी विकास खंड के तहत ग्राम पंचायत लझेरी व खणी में लोगों को लोकगीतों, नृत्य व लोक नाट्य के माध्यम से सूचना के अधिकार अधिनियम-2005 के बारे जानकारी दी। मंच के कलाकारों में खूबराम,तीर्थराम, मोनिका, सपना, प्रिया ने कुल्लवी नाटीयों से खूब मंनोरजन किया वहीं नवनीत भारद्धाज, इंदू, रमेश, कुशाल, मानचंद, संजू आदि ने कार्यक्रम में ”जानने का हक” नाटक के माध्यम से ग्रामीणों को इस अधिनियम के विभिन्न एक्टों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। कार्यक्रम में पंचायत प्रतिनिधियों,महिला एवं युवक मण्डलों के सदस्य व आम जनमानस शामिल रहे व सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के बारे जानकारी हासिल की।मंच के संयोजक नवनीत भारद्वाज ने बताया कि सूचना का अधिकार अधिनियम-2005 लोकतंत का एक ऐसा सशक्त हथियार बनकर उभरा है जिससे न केवल सरकारी कामकाज में पारदर्शिता आई है अपितु विकास कार्य में भी समयबद्वता सुनिश्चित हुई है। सूचना का अधिकार अधिनियम भारतीय लोकतंत्र के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण व सकारात्मक कानून है। यह कानून शासन व्यवस्था में पारदर्शिता और उतरदायित्व सुनिश्चित करने का एक प्रभावी साधन है। शासन में जनता की भागीदारी और उस पर निगरानी किसी भी लोकतंत्र की सफलता का मापदण्ड होती है। यह जनसहभागिता न केवल शासन की गुणवत्ता को सुनिश्चित करती है बल्कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता और जवाबदेही को भी बढ़ावा देती है। जनता इस अधिकार के माध्यम से शासन व्यवस्था में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सकती है तथा सरकारी कामकाज पर निगरानी रख सकती है।

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