आम लोगों को दें पोक्सो एक्ट की जानकारी: चौधरी
-जिला एवं सत्र न्यायधीश ने अधिकारियों व पैनल अधिवक्ताओं को दिए निर्देश
-विधिक सेवाएं प्राधिकरण और बाल कल्याण समिति ने आयोजित की कार्यशाला
कमलेश वर्मा (परी)कुल्लू 18 नवबंर।राष्ट्रीय विधिक सेवाएं प्राधिकरण (नालसा) की मुफ्त कानूनी सहायता योजना व अन्य योजनाओं की जानकारी आम लोगों तक पहुंचाने के लिए देश भर में 9 नवंबर को आरंभ हुआ दस दिवसीय व्यापक जागरुकता अभियान शनिवार को संपन्न हो गया। इस अभियान के अंतर्गत जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने शनिवार को जिला बाल कल्याण समिति के सहयोग से बचत भवन में एक कार्यशाला का आयोजन किया। जिला एवं सत्र न्यायधीश राकेश चौधरी ने कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया।
उन्होंने कहा कि सभी लोगों को न्याय सुनिश्चित करने के लिए नालसा ने कई महत्वपूर्ण योजनाएं चलाई हैं। बच्चों के लिए भी इनमें विशेष प्रावधान हैं। चौधरी ने सभी संबंधित विभागों के अधिकारियों व कर्मचारियों से इन योजनाओं की जानकारी आम जनता तक पहुंचाने की अपील की। उन्होंने कहा कि लैंगिक अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पोक्सो) अधिनियम के बारे में जागरुकता के लिए शिक्षा विभाग व पुलिस के अधिकारी, आंगनबाड़ी कर्मचारी और जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के पैनल अधिवक्ता स्कूलों में शिविर लगाएं। इस अवसर पर जिला न्यायवादी एनएस कटोच ने पोक्सो एक्ट और किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि बच्चों से लैंगिक अपराध करने वाले अपराधियों के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है। ऐसे अपराधों को तुरंत पुलिस के ध्यान में लाना प्रत्येक नागरिक का दायित्व है। इनकी जानकारी छिपाना भी एक अपराध है और ऐसे मामलों को छिपाने पर तीन माह की सजा हो सकती है। जिला न्यायवादी ने बताया कि अगर कोई बच्चा अपराध में संलिप्त होता है तो उसकी पहचान गुप्त रखी जाती है और उसका नाम मीडिया में उजागर नहीं किया जा सकता है। किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी देते हुए लाहौल-स्पीति की सीजेएम कांता वर्मा ने बताया कि बच्चों को भीख मांगने के लिए मजबूर करना भी अपराध है और ऐसे अभिभावकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। कार्यशाला में जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव मोहित बंसल ने मुफ्त कानूनी सहायता योजना के बारे में बताया। महिला एवं बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी वीरेंद्र आर्य ने मुख्य अतिथि, अन्य वक्ताओं और सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया तथा विभाग द्वारा चलाई जा रही बाल विकास योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी।इस मौके पर अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश जिया लाल आजाद, एडीसी राकेश शर्मा, अन्य अधिकारी और जिला बाल कल्याण समिति के पदाधिकारी भी उपस्थित थे।