5 साल बाद लगी , मरे हुए दंपत्ति के परिजनों की मुआवजे की मांग हुई स्वीकार

चेन्नई। तमिलनाडु में पांच साल पहले एक सड़क दुर्घटना में मारे गए दंपती के परिजनों को 2.61 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स ट्रिब्यूनल ने वाहन के मालिक और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी को 7.5 फीसद सालाना ब्याज के साथ मुआवजे की राशि देने आदेश दिया है।
घटना 6 जनवरी, 2012 की है। सिंगापुर में इलेक्टि्रकल ऑफिसर डी. अरुल ओली पत्नी ए. वासुकी के साथ कुड्डलूर जिले में स्थित अपने गांव को जा रहे थे। तभी उनकी कार अनियंत्रित तरीके से आ रही लॉरी से जा टकराई। इसमें दोनों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई थी।
मृत दंपती की बेटी ए. सेम्मालर ने अपनी अर्जी में बताया कि उनके पिता को तकरीबन 2.70 लाख रुपये का वेतन मिलता था, जबकि उनकी मां हर महीने 15 हजार रुपये कमाती थीं। पूरा परिवार उन्हीं पर आश्रित था। सेम्मालर, अरुल की मां काशिअम्मल और वासुकी की मां मुनिअम्मल ने 3.10 करोड़ रुपये का मुआवजा मांगा था। ट्रिब्यूनल के मुख्य जज वी. शिवगननम ने लॉरी के मालिक एम. मणि और बीमा कंपनी को 2.61 करोड़ का मुआवजा देने का आदेश दिया।