चरस तस्करी के आरोपी को 10 साल की कैद

अदालत ने सुनाया फैसला, 1 लाख जुर्माना भी पड़ेगा भरना
कमलेश वर्मा(परी)
कुल्लू, 28 नवबंर। ज़िला एवं सत्र के विशेष न्यायाधीश जिया लाल की अदालत ने चरस तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषी को 1 लाख रुपये जुर्माना भी भरना होगा। अगर दोषी जुर्माना नहीं भर पाया तो उसे 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान नुप राम निवासी बनोगी भेखली के रूप में हुई है और कुल्लू पुलिस ने उसे 1 किलो 600 ग्राम चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। ज़िला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि कुल्लू पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल जमालदीन पुलिस टीम के साथ कुल्लू के भूतनाथ पुल के पास गश्त कर रहे थे। उसी दौरान सामने से एक व्यक्ति आया जो पुलिस टीम को देख कर घबरा गया। पुलिस को देखते ही उसने अपने साथ रखा बैग नीचे फेंक दिया। पुलिस को उसकी गतिविधि पर शक हुआ और उन्होंने उसे तुरंत पकड़ लिया। पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें चरस बरामद की गई। अदालत ने गवाहों को आधार मानते हुए दोषी को सजा सुनाई।