चरस तस्कर को 5 साल की सजा 50 हजार जुर्माना

कमलेश वर्मा(परी)
कुल्लू ,01 दिसंबर। कुल्लू कोर्ट में जिला एवं सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद की अदालत ने चरस के मामले में चरस तस्कर को पांच साल की सजा सुनाई है। इसके अलावा 50 हजार रूपये जुर्माना भी देना होगा।चरस तस्कर के पास नवंबर 2013 में पुलिस नेनाकाबंदी के दौरा कार में तलाशी केदौरान मंडी निवासी हेम दास के कब्जे से 556 ग्राम चरस बरामद की थीउसके बाद तस्कर के खिलाफ कुल्लू कोर्ट में मामला चलाया गया था जिसमें शुक्रवार को अदालत ने सुनाई। जिला उप न्यायवादी पकंज धीमान ने कहा कि जिला एवं सत्र न्यायधीश जिया लाल आजाद की अदालत ने चरस तस्कर के आरोप में एनडीपीएस धारा 20 के तहत हेमदास मंडी निवासी को पाचं साल व 50 हजार रूपये की जुर्माना सजा सुनाई है उन्होंने कहा कि आरोपी से नंवबर 2013 को पुलिस ने कार में तलाशी के दौरान में जुर्माना न भुगतने की सूरत में एक साल के अतिरिक्त कारावास का प्राबधन है।

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