बच्चों को उनके मौलिक अधिकार व कर्तव्यों से बारे किया जागरूक

बुरा पंचायत भवन में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित
कमलेश वर्मा(परी)
कुल्लू,10 दिसंबर। उपमंडल स्तरीय विधिक सेवा समिति मनाली द्वारा 10 नग्गर विकास खंड के तहत बुरा ग्राम पंचायत के बुरा में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया सीजेएम एवं उपमंडल स्तरीय विधिक सेवा समिति मनाली के अध्यक्ष प्रताप सिंह नेगी ने बताया कि विधिक सेवा समिति का गठन वर्ष 1987 में किया गया ताकि घर द्वार पर विभिन्न कानूनों की जानकारी दी जा सके। उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, आपदा पीड़ितों लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है। अतः पात्र लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। उन्होंने बच्चों को उनके मौलिक अधिकार व कर्तव्यों से अवगत करवाया। शिविर में अनुसूचित जाति, जनजाति अधिनियम, माता-पिता भरण पोषण कानून, घरेलू हिंसा, बाल विवाह, बाल मजदूरी, मनरेगा कानून के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। अधिवक्ता चूड़मणि ठाकुर ने मोटर वाहन अधिनियम, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार के बारे में भी लोगों को बताया गया। ग्राम पंचायत प्रधान कृष्ण ठाकुर ने भी इस अवसर पर अपने विचार रखें।

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