चरस तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर 10 साल की कैद
कमलेश वर्मा(परी), 15 दिसंबर। जि़ला एवं सत्र के विशेष न्यायाधीश बलदेव सिंह की अदालत ने चरस तस्करी का आरोप सिद्ध होने पर दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई है। वहीए दोषी को 1 लाख रुपये जुर्माना भी भरना होगा। अगर दोषी जुर्माना नही भर पाया तो उसे 1 साल का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। दोषी की पहचान तारा चन्द निवासी सियोल हमीरपुर के रूप में हुई है और कुल्लू पुलिस ने उसे 1 किलो 500 ग्राम चरस तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया था। जि़ला उप न्यायवादी पंकज धीमान ने बताया कि पतलीकूहल पुलिस में तैनात हेड कांस्टेबल अनिल कुमार पुलिस टीम के साथ अप्रैल 2016 को उझी घाटी हरिपुर में गश्त कर रहे थे। उसी दौरान सामने से एक व्यक्ति आया जो पुलिस टीम को देख कर घबरा गया। पुलिस को देखते ही उसने अपने साथ रखा बैग नीचे फेंक दिया। पुलिस को उसकी गतिविधि पर शक हुआ और उन्होंने उसे तुरंत पकड़ लिया। पुलिस ने जब बैग की तलाशी ली तो उसमें चरस बरामद की गई। अदालत ने गवाहों को आधार मानते हुए दोषी को सजा सुनाई।