वीकेंड पर देहरादून-मसूरी-ऋषिकेश में बदलेगा ट्रैफिक प्लान, पुलिस ने जारी किया रूट डायवर्जन

देहरादून। 2 अक्टूबर से 4 अक्टूबर 2026 तक वीकेंड के दौरान देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश में बढ़ने वाले यातायात दबाव को देखते हुए देहरादून पुलिस ने विशेष ट्रैफिक प्लान लागू किया है। प्रमुख चौराहों, बाजारों, पर्यटन स्थलों और संवेदनशील मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।
पुलिस के अनुसार यातायात के दबाव के आधार पर अलग-अलग स्थानों पर Plan A, Plan B और Plan C लागू किए जाएंगे। मसूरी जाने वाले वाहनों के लिए डाटकाली, शिमला बाईपास, बल्लूपुर, कैंट, कुठालगेट और किमाड़ी-हाथीपांव मार्गों से वैकल्पिक रूट निर्धारित किए गए हैं।
मसूरी में पार्किंग व्यवस्था
मसूरी में उपलब्ध पार्किंग क्षमता के 90 प्रतिशत तक भरने पर Plan-B लागू होगा। इसके तहत पर्यटकों के वाहनों को किंग क्रेग पार्किंग में पार्क कराया जाएगा और आगे लोकल टैक्सी से गंतव्य तक भेजा जाएगा। किंग क्रेग पार्किंग भी भरने पर Plan-C के तहत गज्जी बैंड से हाथीपांव रोड होते हुए जीरो प्वाइंट की ओर यातायात डायवर्ट किया जाएगा।
ऋषिकेश के लिए भी विशेष व्यवस्था
हरिद्वार और देहरादून से ऋषिकेश आने वाले वाहनों के लिए नेपाली फार्म, श्यामपुर, नटराज चौक, ढालवाला, भद्रकाली बाईपास और तपोवन होते हुए वैकल्पिक रूट निर्धारित किए गए हैं। यातायात का दबाव बढ़ने पर वाहनों को लालतप्पड़, भानियावाला और रानीपोखरी होते हुए भेजा जाएगा।
वीकेंड के बाद पर्वतीय क्षेत्रों से लौटने वाले वाहनों के लिए भी अलग रूट निर्धारित किए गए हैं। हरिद्वार की ओर जाने वाले वाहनों को शिवपुरी-ब्रह्मपुरी-गरुड़चट्टी-बायपास-पशुलोक बैराज-चीला मार्ग से भेजा जाएगा।
देहरादून शहर में भी डायवर्जन
पैसिफिक मॉल, सेंट्रियो मॉल, सहस्त्रधारा और गुच्चुपानी क्षेत्र में यातायात का दबाव बढ़ने पर पुलिस द्वारा बैरियर लगाकर वाहनों को वैकल्पिक मार्गों पर भेजा जाएगा।
पार्किंग का करें इस्तेमाल
पुलिस ने देहरादून, मसूरी और ऋषिकेश में निर्धारित पार्किंग स्थलों का इस्तेमाल करने की अपील की है। नो-पार्किंग जोन में वाहन खड़ा करने पर ट्रैफिक क्रेन से वाहन टो किया जाएगा और नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
देहरादून पुलिस ने वाहन चालकों से अनावश्यक हॉर्न न बजाने, यातायात पुलिस के निर्देशों का पालन करने और सड़क किनारे लगे सूचना बोर्ड एवं डायवर्जन प्लान का अनुसरण करने की अपील की है। एंबुलेंस, पुलिस और फायर सर्विस जैसे अति-आवश्यक सेवा वाहनों को डायवर्ट नहीं किया जाएगा।