ट्रिनिटी स्कूल के विद्यार्थियों को बताए मौलिक अधिकार व कर्तव्य
कमलेश वर्मा(परी), कुल्लू, 26, दिसंबर। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण ने मंगलवार को ट्रिनिटी स्कूल मौहल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन कियाए जिसकी अध्यक्षता प्राधिकरण के सचिव एवं अतिरिक्त मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मोहित बंसल ने की। इस अवसर पर उन्होंने विद्यार्थियों को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि भारतीय संविधान में हर नागरिक को मौलिक अधिकार दिए गए हैं। इनके अलावा प्रत्येक नागरिक के देश व समाज के प्रति विभिन्न कर्तव्यों का भी उल्लेख किया गया है। प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों के साथ.साथ देश व समाज के प्रति अपने कर्तव्यों का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए तथा राष्ट्र निर्माण में अपना योगदान देना चाहिए। शिविर के दौरान अधिवक्ता तेजा सिंह ठाकुर ने विद्यार्थियों को मोटर वाहन अधिनियम की विस्तार से जानकारी दी तथा उनसे इस अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों की अक्षरश: पालन करने की अपील भी की। स्कूल के प्रधानाचार्य ने शिविर के आयोजन के लिए जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि इस तरह के आयोजनों से बच्चों को कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं।