मुआवजे के लिए 7 दिन में दस्तावेज दें हाईवे प्रभावित
भू अर्जन कार्यालय पंडोह के समाहर्ता रामेश्वर शर्मा ने की अपील
कमलेश वर्मा (परी),कुल्लू30 नवम्बर। कुल्लू जिला में भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहित भूमि का मुआवजा प्राप्त करने के लिए प्रभावित लोगों से एक सप्ताह के भीतर अपने दस्तावेज प्रस्तुत करने की अपील की गई है। भू अर्जन कार्यालय पंडोह के समाहर्ता रामेश्वर शर्मा ने बताया कि इस संबंध में प्रभावित लोगों को पहले ही नोटिस दिए जा चुके हैं तथा विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से भी उन्हें सूचित किया गया है। उन्हें भू अर्जन कार्यालय द्वारा प्रेषित शपथ पत्र फार्म के साथ अपने-अपने आधार कार्ड, बैंक खाता नंबर और पैन कार्ड की प्रतियां संलग्न करने को कहा गया है। लेकिन, कई प्रभावितों ने नोटिस मिलने के बाद अभी तक भी अपने दस्तावेज संबंधित कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए हैं। इसके अलावा कई प्रभावित रिकार्ड में दिखाए गए डाक पतों पर नहीं मिल पाए हैं। रामेश्वर शर्मा ने बताया कि वास्तविक पतों की जानकारी न होने के कारण ऐसे प्रभावितों को दोबारा नोटिस जारी करना संभव नहीं है। समाहर्ता ने सभी प्रभावितों से अपने-अपने दस्तावेज सात दिन के भीतर जमा करने की अपील की है, ताकि उन्हें मुआवजे की राशि शीघ्र जारी की जा सके। अधिक जानकारी के लिए संबंधित कानूनगो से संपर्क किया जा सकता है। शर्मा ने बताया कि कुल्लू तहसील के मुहाल बाशिंग, बबेली, बनोगी, बबेली, जिंदौड़, मालतिबाग, नंगाबाग, छाटनसेरी, रायसन, डोहलूनाला और डोभी के प्रभावित लोग कानूनगो बलवीर सिंह और सुरेंद्र कुमार से संपर्क कर सकते हैं। मुहाल दवाड़ा, कटराईं, जटेहड़, बाडी, बड़ाग्रां, रामपुर और बराण के प्रभावित लोग कानूनगो गुलाब सिंह और पटवारी अनूप राम से संपर्क कर सकते हैं। मुहाल परशा, क्लाथ, शलीण, सिमसा, कस्वाती, छयाल बिहाल, नसोगी और धरा के प्रभावित परिवार कानूनगो सुरेंद्र कुमार और पटवारी अनूप राम से संपर्क करें। इसी प्रकार मंडी जिले की औट तहसील के मुहाल शारा, रेहकूलधार, थलौट और औट के प्रभावित लोग कानूनगो गुलाब सिंह से संपर्क करें या 30 नवंबर को औट स्थित वन विभाग के विश्राम गृह में उनसे सीधे संपर्क करें।