मौहल पंचायत में विधिक साक्षरता शिविर आयोजित

कमलेश वर्मा(परी),04 दिसंबर। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कुल्लू के तत्वावधान में ग्राम पंचायत मौहल में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता अतिरिक्त जिला व सत्र न्यायाधीश जिया लाल आजाद ने की। अतिरक्ति जिला व सत्र न्यायाधीश ने कहा कि अनुसूचित जाति व जनजाति, महिलाओं, बच्चों, विकलांगों, आपदा पीडि़तों लोगों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान है। इसके लिए आवेदन की प्रक्रिया बहुत सरल है। अत: पात्र लोगों को इस सुविधा का लाभ उठाना चाहिए। अतिरिक्त मुख्य न्यायायिक दंडाधिकारी एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव मोहित बंसल ने इस दौरान विभिन्न कानूनी प्रावधानों पर प्रकाश डाला। उन्होंने बच्चों को उनके मौलिक अधिकार व कर्तव्यों से अवगत करवाया। शिविर में अधिवक्ता संदीप नलवा ने मोटर वाहन अधिनियम व अधिवक्ता पूजा गुप्ता ने घरेलू हिंसा विरोधी कानून के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी।

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