हाईकोर्ट की सौगात , वीडीओ के 196 पदों पर अपील हुई ख़ारिज

नैनीताल। पिछले साल वीडिओ में हुई गड़बड़ी को लेकर सरकार ने वीडीओ के 196 पदों पर भर्ती को निरस्त कर दिया था लेकिन एक बार फिर से हाईकोर्ट की खंडपीठ द्वारा राज्य में इस प्रक्रिया को फिर नए सिरे से शुरू किया जा रहा है जिसमे 196 पदों पर वीडीओ प्रक्रिया की भर्ती होगी इस प्रक्रिया पर एकलपीठ के आदेश को बरकरार रखते हुए हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस विशेष अपील को ख़ारिज कर दिया है
गड़बड़ी की वजह वीडीओ के 196 निरस्त
चयन प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन गड़बड़ी की वजह से सरकार ने वीडीओ के 196 पदों की भर्ती को निरस्त कर दिया था। देहरादून की आलिया तथा अन्य ने चुनौती देते हुए सरकार के इस फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी।
कब और कैसे हुई वीडीओ प्रक्रिया शुरू
इस याचिका में कहा गया कि 20 नवंबर 2015 को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा 196 पदों के लिए विज्ञापन निकाला, पिछले साल छह मार्च को आयोग द्वारा लिखित परीक्षा कराई और 30 मार्च को परीक्षा परिणाम घोषित किया।
चयनित अभ्यर्थियों का पिछले साल 16 से 19 मई के बीच शैक्षणिक दस्तावेजों का वेरीफिकेशन किया। इसी बीच शिकायत मिली तो 23 मई को सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया को निरस्त कर दिया गया।
बाद में एकलपीठ ने इस याचिका को ख़ारिज करते हुए कहा की नियुक्ति प्रक्रिया में यदि कोई गड़बड़ी नहीं होती तो इसे ख़ारिज किया जाए, लेकिन सरकार ने इस पूरी चयन प्रक्रिया को ही निरस्त कर दिया।

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