पीपीएफ अकाउंट के हैं कई फायदे, खोलने के लिए अपनाएं यह तरीका
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) को निवेश के लिए अच्छा विकल्प माना जाता है। पीपीएफ में निवेश से ना सिर्फ टैक्स बेनेफिट्स मिलते हैं बल्कि यह एक सुरक्षित भविष्य की नींव भी रखता है। पीपीएफ में निवेश, ब्याज दर और मैच्योरिटी पर मिली रकम टैक्स फ्री होती है। पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए पहले ग्राहकों को बैंक या पोस्ट ऑफिस जाना होता था, लेकिन अब यह काम ऑनलाइन भी हो सकता है। हम आपको कुछ आसान स्टेप्स बता रहे हैं जिन्हें अपनाकर आप ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट ओपन कर सकते हैं।
ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने के लिए उस बैंक में आपका सेविंग अकाउंट होना जरूरी है। साथ ही आपके पास नेट बैंकिंग होना भी अनिवार्य है। सबसे पहले नेट बैंकिंग पोर्टल पर जाकर पीपीएफ अकाउंट ओपनिंग का ऑप्शन चुनें। इसके बाद ग्राहकों को उस बैंक अकाउंट को चुनना होगा, जहां से आप पीपीएफ में योगदान करना चाहते हैं। यह करने के बाद आपको अपनी पर्सनल डिटेल्स जैसे नाम, बैंक अकाउंट आदि सबमिट करनी होगी। यह ध्यान रखें कि इस अकाउंट के लिए दी जा रही जानकारियां आपके बैंक अकाउंट से मैच होनी चाहिए। अगर आपकी बैंक में दी गई जानकारियां और पीपीएफ अकाउंट की जानकारियां अलग-अलग है तो आपको अकाउंट ऑपरेट करने में मुश्किलें आ सकती हैं।
आधार पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आपके लिए आधार नंबर देना जरूरी नहीं है। इसकी जगह आप सरकार द्वारा जारी दूसरे दस्तावेज जमा कर सकते हैं। हालांकि, यह बात ध्यान देने वाली है कि चुनिंदा बैंक और उनकी चुनिंदा शाखाओं में ही ऑनलाइन पीपीएफ अकाउंट खोलने की सुविधा मिलती है। सारे बैंक और सारी शाखाएं यह सुविधा नहीं देते हैं।
पीपीएफ अकाउंट खोलते वक्त आपको खाते में कम से कम 500 रुपये जमा करने होंगे। पीपीएफ अकाउंट में आप एक साल में कम से कम 500 रुपये और अधिकतम 1.5 लाख रुपये का निवेश कर सकते हैं।
बच्चों का भी खुल सकता है पीपीएफ अकाउंट: पब्लिक प्रोविडेंट फंड (पीपीएफ) के तहत आप अपने और अपने नाबालिग बच्चों का भी अकाउंट खोल सकते हैं। अपने बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खोलना काफी फायदेमंद होता है। इसका पहला कारण है कि पीपीएफ अकाउंट की लॉन-इन अवधि 15 साल की होती है। इसलिए अगर बचपन में ही बच्चे का पीपीएफ अकाउंट खुलावा दिया जाता है तो वह बालिग होने तक यह खाता मैच्योर हो जाएगा। तब कई कामों के लिए इस पैसे का इस्तेमाल किया जा सकता है।
यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि आपके और आपके बच्चे, दोनों के अकाउंट में एक साल में जमा होने वाली रकम 1.5 लाख रुपये से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मौजूदा कानून के मुताबिक, एक साल में पीपीएफ अकाउंट में इतनी ही रकम जमा हो सकती है। आयकर कानून के तहत एक वित्त वर्ष में 1.5 लाख रुपये की रकम पर ही टैक्स से छूट मिलती है।